बीकानेर की चर्चित जमीन विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला मंडल को मिली बड़ी राहत

24 Jul 2026 BIKANER
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बीकानेर। जूनागढ़ के पीछे स्थित श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था की महिला मंडल स्कूल के सामने स्थित पट्टेशुदा भूमि को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि संबंधित भूखंड 4563 वर्ग गज का है। इस भूमि को लेकर पूर्व में भी कई बार भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद संस्था ने पुलिस सुरक्षा में इस भूमि की चारदीवारी करवाई थी, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई जा सके। हाल ही में जाकिर अली, हसन अली एवं अन्य की ओर से इस भूखंड को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में डीजीपी मुख्यालय जयपुर, आईजी बीकानेर, एसपी बीकानेर, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, यूआईटी सचिव तथा श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था को पक्षकार बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीत पुरोहित और जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित भूखंड न तो सरकारी भूमि है और न ही सार्वजनिक संपत्ति। इससे संस्था को मामले में बड़ी राहत मिली है।
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