जयपुर: स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। राजधानी में सभी थाना प्रभारियों को स्पा सेंटरों के लिए निर्धारित नियमों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार कई स्पा सेंटरों में विदेशी युवतियों को रखकर अनैतिक गतिविधियां करवाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसी को देखते हुए स्पा सेंटरों के संचालन को लेकर नए नियम तय किए गए हैं।
पुरुष और महिला स्पा सेंटरों के लिए अलग व्यवस्था
नई गाइडलाइन के मुताबिक पुरुष और महिला स्पा सेंटर अलग-अलग हिस्सों में संचालित किए जाएंगे। दोनों के प्रवेश द्वार भी अलग रखने होंगे। इसका उद्देश्य सेंटर में गतिविधियों की बेहतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
मसाज रूम के दरवाजे पर अंदर से लॉक नहीं लगेगा
स्पा सेंटर के मसाज रूम के दरवाजों पर अंदर की तरफ से कुंडी, चिटकनी या बोल्ट नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा सेंटर के संचालन के दौरान मुख्य और बाहरी दरवाजे खुले रखने होंगे।
हर ग्राहक का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य
अब प्रत्येक ग्राहक का नाम, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। स्पा सेंटर के परिसर का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
कर्मचारियों के लिए योग्यता और आयु तय
मसाज करने वाले कर्मचारियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान प्रत्येक कर्मचारी के लिए पहचान-पत्र पहनना भी जरूरी होगा।
संचालक और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी
स्पा सेंटर के संचालक, मैनेजर और सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अनैतिक व्यापार, यौन अपराध या पॉक्सो मामलों में संलिप्त व्यक्ति को स्पा सेंटर में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
बाहर स्पष्ट रूप से लिखना होगा लाइसेंस और समय
स्पा सेंटर के बाहर संस्था का नाम, लाइसेंस नंबर और संचालन का समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। वहीं रिसेप्शन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साइट प्लान, बेड की संख्या, कर्मचारियों की योग्यता और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
जयपुर पुलिस ने दिए सख्त पालना के निर्देश
नई गाइडलाइन के तहत स्पा सेंटरों के संचालन में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित स्पा सेंटरों में इन नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नोट: यह जानकारी उपलब्ध पुलिस गाइडलाइन के विवरण पर आधारित है। किसी भी स्पा सेंटर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।




