27 से नामांकन,जानें किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत,कैसे भरें फॉर्म?

25 Aug 2026 BIKANER
Advertisement

नगरपालिका चुनाव 2026: 27 अगस्त से नामांकन शुरू, 31 अगस्त आखिरी तारीख; जानें कौन-से दस्तावेज जरूरी और कितने प्रस्तावक चाहिए

बीकानेर। प्रदेशभर में होने वाले नगर पालिका एवं नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू होगी। नामांकन पत्र 31 अगस्त 2026 तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र जमा करने का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन और रविवार के अवकाश को छोड़कर निर्धारित दिनों में नामांकन लिए जाएंगे।

Advertisement

चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र भरते समय दस्तावेजों और प्रस्तावकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने की बजाय उसमें ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ लिखना होगा।

27 से 31 अगस्त तक जमा होंगे नामांकन फॉर्म

वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन पत्र 27 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित समय में जमा किए जाएंगे। अंतिम दिन यानी 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्राप्त होने वाले नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीय के लिए प्रस्तावक कितने?

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के लिए 1 प्रस्तावक आवश्यक होगा, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए और उसके मतदाता सूची के भाग संख्या तथा क्रमांक की जानकारी नामांकन पत्र में भरना जरूरी होगा।

राजनीतिक दल के अभ्यर्थी को नामांकन फॉर्म का भाग-I, जबकि निर्दलीय अभ्यर्थी को भाग-II भरना होगा।

मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

पार्षद पद के अभ्यर्थी का संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में नाम होना आवश्यक है। नामांकन के साथ संबंधित मतदाता सूची के पेज की प्रति संलग्न करना उपयोगी रहेगा।

एक प्रत्याशी अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है

एक व्यक्ति अधिकतम 4 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। हालांकि यदि किसी प्रत्याशी ने एक से अधिक वार्ड से नामांकन दाखिल किया है तो उसे एक वार्ड को छोड़कर बाकी वार्डों से नामांकन वापस लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर सभी नामांकन पत्र खारिज होने की स्थिति बन सकती है।

आरक्षित वार्ड के लिए जाति प्रमाण-पत्र जरूरी

यदि वार्ड ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है तो संबंधित अभ्यर्थी को जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं है।

हालांकि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ रहा है और जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करता है तो उसे प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट मिल सकती है।

कितनी होगी प्रतिभूति राशि?

  • सामान्य वर्ग: 2,000 रुपए
  • आरक्षित वर्ग एवं महिलाएं: 1,000 रुपए

प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद उसकी स्वयं सत्यापित प्रति नामांकन के साथ लगानी होगी। मूल रसीद अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है।

नामांकन फॉर्म के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

नगर पालिका चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से:

  • आधार कार्ड की फोटो प्रति।
  • उपबंध-I का शपथ पत्र, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित।
  • प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद की फोटो कॉपी।
  • नगर पालिका द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
  • आरक्षित श्रेणी के वार्ड के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
  • नवीनतम पासपोर्ट साइज 4 रंगीन फोटो।
  • मतदाता सूची में नाम से संबंधित विवरण।
  • आयकर विवरणी, यदि फाइल की गई हो।
  • यदि किसी न्यायालय से सजा हुई है तो आदेश की प्रमाणित प्रति तथा अपील/रिविजन की प्रमाणित प्रति।
  • स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का विवरण।
  • बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा अन्य जमा पूंजी से संबंधित खातों की जानकारी।
  • बैंक लोन अथवा सरकारी/निजी ऋण से संबंधित विवरण।
  • अपने नाम पर दर्ज मोटर वाहन का विवरण, यदि हो।
  • बच्चों की जानकारी।
  • शैक्षणिक योग्यता का विवरण।

कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ें

नामांकन फॉर्म में सभी कॉलम भरना जरूरी है। यदि किसी कॉलम से संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो उसे खाली छोड़ने की बजाय ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ लिखना चाहिए। मोबाइल नंबर और WhatsApp नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

सांख्यिकी संबंधी फॉर्म भी पूरी तरह भरना होगा। नामांकन के साथ उपबंध-I का नोटरी सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

फोटो को लेकर भी रखें ध्यान

अभ्यर्थी को नवीनतम 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखनी होगी। एक फोटो फॉर्म पर चस्पा करनी होगी, जबकि बाकी फोटो स्टेपल से संलग्न की जा सकती हैं। संलग्न फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम लिखना उचित रहेगा।

निर्दलीय प्रत्याशी भरें तीन पसंदीदा चुनाव चिन्ह

निर्दलीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर तीन चुनाव चिन्ह भरने होंगे। चुनाव चिन्ह वही होने चाहिए जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूची में शामिल हैं। आयोग की सूची से बाहर का कोई अन्य प्रतीक चिन्ह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पार्टी प्रत्याशियों के लिए टिकट संबंधी फॉर्म भी जरूरी

राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के लिए पार्टी द्वारा जारी टिकट फॉर्म प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ भी अंतिम तिथि 31 अगस्त को हर हाल में दोपहर 3 बजे तक जमा करवाना आवश्यक होगा।

नामांकन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नगर पालिका चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नामांकन दाखिल करने से पहले सभी दस्तावेज, प्रस्तावकों की जानकारी, मतदाता सूची का विवरण, प्रतिभूति राशि की रसीद, शपथ पत्र और फोटो तैयार रखें। फॉर्म में किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी नहीं छोड़ें, ताकि तकनीकी कमी के कारण नामांकन पर आपत्ति या उसे खारिज किए जाने की स्थिति न बने।

महत्वपूर्ण: नामांकन दाखिल करने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से नवीनतम आधिकारिक निर्देश और लागू नियमों की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग की ओर से निर्देशों में बदलाव या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

Share: