राशन कार्ड वालों के लिए बड़ा नियम, 90 दिन में e-KYC नहीं तो राशन बंद; 180 दिन बाद नाम हटेगा
बीकानेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थियों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब एनएफएसए सूची में किसी लाभार्थी का नाम जुड़ने के बाद 90 दिनों के भीतर e-KYC करवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में e-KYC नहीं कराने पर 91वें दिन लाभार्थी का नाम सूची से स्वत: अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएगा। इसके बाद भी e-KYC नहीं कराने पर नाम स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।
90 दिन में e-KYC नहीं तो अस्थायी निलंबन
नई व्यवस्था के तहत एनएफएसए सूची में नाम जुड़ने के बाद पहले 90 दिन e-KYC के लिए दिए जाएंगे। इस अवधि में e-KYC नहीं कराने पर संबंधित लाभार्थी का नाम अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएगा। निलंबन की स्थिति में नाम राशन डीलर की एनएफएसए सूची में दिखाई देता रहेगा, लेकिन उस लाभार्थी को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा सकेगा।
180 दिन बाद नाम स्थायी रूप से हटेगा
पहले 90 दिन में e-KYC नहीं कराने के बाद लाभार्थी को अगले 90 दिन में भी e-KYC कराने का अवसर मिलेगा। यदि इस अवधि में भी e-KYC नहीं कराई गई तो 180 दिन पूरे होने के बाद नाम एनएफएसए सूची से स्वत: स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।
खास बात यह है कि यह व्यवस्था पूरे परिवार के बजाय प्रत्येक लाभार्थी के स्तर पर लागू होगी।
अस्थायी निलंबन के दौरान क्या होगा?
अस्थायी रूप से निलंबित लाभार्थी का नाम राशन डीलर की एनएफएसए सूची में दिखाई देता रहेगा, लेकिन उसे खाद्यान्न नहीं दिया जा सकेगा। विभाग के अनुसार अस्थायी निलंबन और स्थायी रूप से नाम हटाने की प्रक्रिया स्वचालित होगी। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा।
e-KYC कराने पर 24 घंटे में फिर सक्रिय होगा नाम
विभाग के आदेश के अनुसार अस्थायी रूप से निलंबित लाभार्थी को इसके बाद भी e-KYC कराने का अवसर मिलेगा। यदि वह आगामी 90 दिनों के भीतर राशन डीलर के पास जाकर e-KYC पूरी करवा लेता है तो 24 घंटे के भीतर उसका नाम एनएफएसए सूची में स्वत: फिर सक्रिय हो जाएगा। नाम के निलंबित होने और दोबारा सक्रिय होने की सूचना भी दी जाएगी।
अपात्र परिवारों पर भी होगी कार्रवाई
एनएफएसए सूची में शामिल कोई परिवार अपात्र पाया जाता है तो संबंधित जिला रसद अधिकारी उसे विभागीय पोर्टल पर अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेंगे। इसके बाद 90 दिन की अवधि में जांच की जाएगी। यदि जांच में परिवार पात्र पाया जाता है तो उसका नाम दोबारा सक्रिय किया जा सकेगा।
वहीं, 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद यदि परिवार अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम स्वत: स्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाएगा और उसे दोबारा शामिल नहीं किया जा सकेगा।
छह माह से राशन नहीं उठाया तो भी निलंबन
भारत सरकार की 22 जुलाई 2025 की अधिसूचना की पालना में छह माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभार्थी परिवार भी इस व्यवस्था के दायरे में रहेंगे। छह माह की अवधि पूरी होने के बाद ऐसे परिवारों का नाम स्वत: अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा और उन्हें संदेश के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी।
इसके बाद 90 दिनों के भीतर जिला रसद अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं। परिवार स्वयं भी सूची में दोबारा सक्रिय होने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि निर्धारित 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद नाम स्वत: स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।
लाभार्थियों की सही पहचान के लिए व्यवस्था
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह व्यवस्था एनएफएसए लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने और अपात्र नामों को सूची से हटाने के उद्देश्य से लागू की है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
लाभार्थी समय पर e-KYC जरूर करवाएं
नई व्यवस्था के बाद एनएफएसए लाभार्थियों के लिए e-KYC की समयसीमा पर ध्यान देना जरूरी होगा। नाम जुड़ने के बाद 90 दिन की शुरुआती अवधि में e-KYC नहीं कराने पर राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। हालांकि अस्थायी निलंबन के बाद अगले 90 दिनों में e-KYC पूरी कराने पर नाम फिर सक्रिय होने की व्यवस्था दी गई है।
NFSA में नई व्यवस्था एक नजर में
| स्थिति | कार्रवाई |
|---|---|
| नाम जुड़ने के बाद 90 दिन | e-KYC कराने की अवधि |
| 90 दिन में e-KYC नहीं | नाम अस्थायी रूप से निलंबित |
| निलंबन के बाद अगले 90 दिन में e-KYC | 24 घंटे में नाम फिर सक्रिय |
| 180 दिन तक e-KYC नहीं | नाम स्थायी रूप से हटेगा |
| 6 माह से राशन नहीं उठाया | नाम अस्थायी रूप से निलंबित |
FAQ
NFSA में e-KYC कितने दिन में करवानी होगी?
एनएफएसए सूची में नाम जुड़ने के बाद 90 दिनों के भीतर e-KYC करवाना अनिवार्य होगा।
90 दिन में e-KYC नहीं कराने पर क्या होगा?
91वें दिन लाभार्थी का नाम एनएफएसए सूची से अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएगा और निलंबन के दौरान खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाएगा।
180 दिन बाद क्या होगा?
यदि निर्धारित 180 दिनों की अवधि में e-KYC नहीं कराई गई तो लाभार्थी का नाम एनएफएसए सूची से स्वत: स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।
अस्थायी निलंबन के बाद e-KYC कराने पर नाम कब सक्रिय होगा?
अस्थायी निलंबन के बाद आगामी 90 दिनों में राशन डीलर के पास e-KYC पूरी कराने पर नाम 24 घंटे के भीतर स्वत: सक्रिय होने की व्यवस्था है।
क्या यह नियम पूरे परिवार पर लागू होगा?
यह प्रक्रिया परिवार के बजाय प्रत्येक लाभार्थी के स्तर पर लागू होगी।
छह महीने से राशन नहीं लेने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
छह माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभार्थी परिवारों का नाम भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।





