राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025: नए उद्यमों को मिलेगा ब्याज अनुदान, निर्यातकों के लिए भी कई सुविधाएं
बीकानेर। राज्य सरकार ने व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की है। इस नीति के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों और निर्यातकों को आर्थिक सहायता एवं कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज अनुदान
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि नई नीति के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
एक करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान और एक से दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के उद्यमियों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा।
निर्यातकों को भी मिलेगा आर्थिक फायदा
नीति के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेन-देन फीस का 75 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष रखी गई है।
वहीं सीजीटीएमएसई शुल्क का 50 प्रतिशत तक 5 साल के लिए पुनर्भरण और इंश्योरेंस प्रीमियम का 50 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
व्यापार से जुड़े नए उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोग राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।




