बहू पर 28 लाख के गहने और 1 लाख नकदी ले जाने का आरोप, ससुर की रिपोर्ट पर FIR

17 Aug 2026 BIKANER
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बज्जू में बहू पर 28 लाख के गहने और 1 लाख नकदी ले जाने का आरोप, ससुर की रिपोर्ट पर FIR

बज्जू। बज्जू थाना क्षेत्र के फूलासर बड़ा निवासी 65 वर्षीय रामप्रताप पुत्र अमराराम बिश्नोई की रिपोर्ट पर उनकी पुत्रवधू कंचन और उसके परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ गहने और नकदी ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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परीक्षा देने जाने से पहले तिजोरी की चाबी देने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार कंचन बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा दे रही थी। 27 मई 2026 को उसने परीक्षा के एक शेष पेपर के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी। परिवार की ओर से उसे तिजोरी की चाबी देकर अपने गहने निकालने और परीक्षा की तैयारी करने को कहा गया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी दौरान कंचन ने अपने गहनों के साथ अलमारी में रखी करीब 1 लाख रुपये की नकदी और परिवार के अन्य सोने के आभूषण भी एक काले बैग में रख लिए। इसके बाद उसने तिजोरी की चाबी वापस कर दी।

28 लाख रुपये के सोने के आभूषण गायब होने का आरोप

रामप्रताप ने रिपोर्ट में बताया कि गायब आभूषणों में करीब 96 ग्राम 360 मिलीग्राम का आड़, 42 ग्राम 400 मिलीग्राम का रखड़ी सेट, 34 ग्राम 360 मिलीग्राम की जुमरा सांखली और एक सोने की अंगूठी शामिल है। शिकायतकर्ता के अनुसार इन आभूषणों की कुल अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये है।

सामाजिक स्तर पर भी हुई समझाइश

रिपोर्ट के अनुसार बाद में कंचन के परिवार से संपर्क किया गया और आभूषण व नकदी वापस करने को लेकर बातचीत हुई। सामाजिक स्तर पर भी कई बार बैठकें आयोजित कर समझाइश का प्रयास किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार 24 जुलाई को कंचन अपने पिता मोहनराम, पति पुनमचंद और गणपतराम के साथ ससुराल पहुंची। इस दौरान कुछ आभूषण उसके कमरे की अलमारी में रखे होने की बात सामने आई, लेकिन आरोप है कि कुछ आभूषण और नकदी वापस नहीं किए गए।

विवाद बढ़ने पर पुलिस को दी सूचना

रामप्रताप के अनुसार 30 जुलाई को विवाद बढ़ने के बाद कंट्रोल रूम और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद कंचन अपने पिता के साथ पीहर चली गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शेष रुपये और आभूषण अभी भी कंचन और उसके परिवार के कब्जे में हैं।

धारा 316(2) BNS में मामला दर्ज

शिकायतकर्ता ने बताया कि 31 जुलाई को बज्जू थाने में रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद 16 अगस्त को दोबारा प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई।

पुलिस के अनुसार रिपोर्ट से प्रथमदृष्टया धारा 316(2) बीएनएस का मामला पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक नेमाराम को सौंपी गई है। पुलिस अब आरोपों की जांच कर रही है और गहने व नकदी से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटा रही है।

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