बीकानेर में 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, जांच में मिली अनियमितताएं; जानें किसकी दुकान कब रहेगी बंद
बीकानेर | Aapni Awaj
बीकानेर में औषधि विभाग की जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 5 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए गए हैं। कार्रवाई गंगाशहर, छत्तरगढ़, करणी इंडस्ट्रियल एरिया, पलाना और सादुल कॉलोनी स्थित मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ की गई है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने निलंबन की जानकारी देते हुए बताया कि अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं।
इन 5 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित
औषधि विभाग की जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद निम्न मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
- ममता मेडिकोज: बद्री भैरव मंदिर के पास, चोपड़ा बाड़ी, गंगाशहर। अनुज्ञापत्र 12 से 15 नवंबर तक 4 दिनों के लिए निलंबित।
- भावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर: बस स्टैंड, छत्तरगढ़। अनुज्ञापत्र 12 से 16 नवंबर तक 5 दिनों के लिए निलंबित।
- बीकाजी मेडिकोज: करणी इंडस्ट्रियल एरिया। अनुज्ञापत्र 12 से 16 नवंबर तक 5 दिनों के लिए निलंबित।
- चौधरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर: पलाना। अनुज्ञापत्र 12 से 21 नवंबर तक 10 दिनों के लिए निलंबित।
- जे.डी. मेडिकल स्टोर: सादुल कॉलोनी। अनुज्ञापत्र 16 से 27 नवंबर तक 12 दिनों के लिए निलंबित।
जांच में अनियमितताएं मिलने पर हुई कार्रवाई
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत के अनुसार, जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं सामने आने के बाद संबंधित मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं।
औषधि विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स के संचालन में नियमों के पालन को लेकर सख्ती का संकेत मिला है।







