बीकानेर में दिवाली पर पटाखों को लेकर सख्त आदेश, कई बाजारों में प्रतिबंध; रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी
बीकानेर | Aapni Awaj
दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार, जिले में पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और गैस बॉटलिंग प्लांट सहित पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़े संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में पटाखों और आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर आतिशबाजी प्रतिबंधित
बीकानेर शहर के कई प्रमुख मार्गों और बाजारों में भी पटाखे चलाने तथा आतिशबाजी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें शामिल हैं:
- केईएम रोड
- स्टेशन रोड
- गंगाशहर रोड
- दाऊजी रोड
- सट्टा बाजार गली
- लाभू जी कटला
- बड़ा बाजार
- तोलियासर भैरूजी की गली
- जिन्ना रोड
- कपड़ा बाजार, गंगाशहर
अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे में भी रोक
आदेशानुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक परिसरों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा शांत क्षेत्र घोषित स्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही आर्मी एरिया, एयरफोर्स बीकानेर/नाल और सेना के एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर की परिधि में आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति
गृह विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर के आदेशों की पालना में जिले में रात 8 बजे से 10 बजे के अलावा अन्य समय में पटाखों और आतिशबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
ध्वनि प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2005 और 23 अक्टूबर 2018 के आदेशों तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस रहेंगी मुस्तैद
दीपावली के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 6 से 9 नवंबर 2026 तक नगर निगम बीकानेर की फायर ब्रिगेड निम्न स्थानों पर तैनात रहेगी:
- कोटगेट पुलिस थाना
- नयाशहर पुलिस थाना
- पुलिस नियंत्रण कक्ष
- कोतवाली पुलिस थाना
- उपखंड कार्यालय, लूणकरणसर
आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए पीबीएम अस्पताल और सेटेलाइट अस्पताल में एक-एक एंबुलेंस तथा डॉक्टर टीम तैयार हालत में रखी जाएगी। इसके अलावा कोटगेट थाने में एक एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी।
सभी अस्पतालों में बर्न यूनिट के आवश्यक सामान सहित चौबीसों घंटे ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त को फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और बर्न यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित कर संबंधित अधिकारियों को जिला पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को जानकारी देने के लिए कहा गया है।
दीपावली पर कानून व्यवस्था के लिए 5 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने पांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। आदेश के अनुसार जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:
- श्रीमती सविना बिश्नोई, भू-प्रबंध अधिकारी: पुलिस थाना सदर और जेएनवी क्षेत्र।
- ऋषि सुधांशु पांडे, उपायुक्त, बीकानेर विकास प्राधिकरण: पुलिस थाना गंगाशहर क्षेत्र।
- यशपाल आहूजा, रजिस्ट्रार, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय: पुलिस थाना नयाशहर और मुक्ताप्रसाद क्षेत्र।
- शारदा चौधरी, उपायुक्त, उपनिवेशन विभाग: पुलिस थाना कोटगेट और सिटी कोतवाली क्षेत्र।
- सतवीर पचार, उप पंजीयक द्वितीय: पुलिस थाना बीछवाल क्षेत्र।
ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम और तहसीलदार संभालेंगे व्यवस्था
ग्रामीण क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू ग्रामीण क्षेत्र में तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) रीना बीकानेर शहर में व्यवस्था की प्रभारी मजिस्ट्रेट होंगी।






