AAPNI AWAJ | बीकानेर
बीकानेर में खाद्य प्रतिष्ठानों पर विभाग की छापेमारी: दो फर्मों पर अनियमितता मिलने पर 45 हजार रुपए का जुर्माना
बीकानेर। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत करणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं मिलने पर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए और कुल 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार 2 से 4 नवंबर तक चल रहे इस अभियान के तहत सोमवार को विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार एवं अमित कुमार के संयुक्त जांच दल ने करणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित राज फूड इंडस्ट्रीज और आरएस फूड प्रोडक्ट्स का औचक निरीक्षण किया।
कांटों का सत्यापन और पैकर्स पंजीयन नहीं मिला
निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में सही वस्तुएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पैकेज कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं और कांटों की जांच की गई। इस दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर कांटों का सत्यापन नहीं करवाने और पैकर्स पंजीयन नहीं होने की अनियमितताएं सामने आईं।
इन अनियमितताओं पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009, पैकेज कमोडिटी नियम-2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। दोनों पर कुल 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
आगे भी जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
विभाग की ओर से आगामी दिनों में भी जिलेभर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित एवं सत्यापित कांटा-बांट का उपयोग करें और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
Aapni Awaj






