बीकानेर में ग्रीन पटाखों की अस्थाई बिक्री के लिए आवेदन शुरू, 8 अक्टूबर तक मौका

01 Oct 2026 BIKANER
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बीकानेर में ग्रीन पटाखों की अस्थाई बिक्री के लिए आवेदन शुरू, 8 अक्टूबर तक मौका

बीकानेर। दीपावली के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने शहरी क्षेत्र में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अस्थाई बिक्री के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 8 अक्टूबर तक कार्यालय दिवस और कार्यालय समय में जमा किए जा सकेंगे।

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आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी

एडीएम सिटी रीना छींपा के अनुसार इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन-पत्र (ए-5) के साथ पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो, जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र और निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा।

इसके अलावा दुकान के स्वामित्व अथवा किरायानामा संबंधी दस्तावेज, दुकान मालिक और आवेदक के आधार कार्ड की प्रतियां, पूर्व में जारी अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र, यदि पहले जारी हुआ हो, भी प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तावित स्थल और आसपास के क्षेत्र का स्पष्ट लेआउट या ब्लू प्रिंट तथा स्थल के फोटोग्राफ भी आवेदन के साथ लगाने होंगे।

सभी दस्तावेजों की तीन-तीन प्रतियां देनी होंगी

एडीएम सिटी ने बताया कि निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों की तीन-तीन प्रतियां जमा करानी होंगी। जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आतिशबाजी दुकान से दूसरी दुकान के बीच न्यूनतम 15 मीटर की दूरी जरूरी होगी। वहीं दुकानों के सामने सड़क की चौड़ाई कम से कम 25 फीट होनी चाहिए।

भीड़भाड़ वाले बाजारों में नहीं मिलेगी अनुमति

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बीकानेर शहर के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इनमें नया शहर, कोतवाली, कोटगेट, सदर, गंगाशहर, जेएनवीसी, बीछवाल और मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्रों के कई प्रमुख बाजार और क्षेत्र शामिल हैं।

प्रमुख रूप से स्टेशन रोड, केईएम रोड, कोटगेट, फड़ बाजार, सट्टा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, बड़ा बाजार, बांद्रा का चौक सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अस्थाई आतिशबाजी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जांच के बाद जारी होगा अनुज्ञा पत्र

प्रशासन के अनुसार संबंधित विभागों से प्रस्तावित स्थल का सत्यापन और जांच कराई जाएगी। स्थल सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने के बाद ही नियमानुसार अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।

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