बीकानेर। शहर के बीछवाल थाना इलाके में चार साल पुराने महिला हत्या के मामले में न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-7 ने लोडर चढ़ाकर महिला की हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य दोषी को एक साल की सजा दी गई है।
परिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट संजय रामावत, बिरमदेव रामावत और रेखा सुथार ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे पीपी केशरी चंद ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है।
लूट के बाद लोडर से किया था पीछा
मामले के अनुसार, पूजा देवी ने बीछवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 26 अक्टूबर 2022 की रात करीब 8:30 से 9 बजे वह अपने पति मुकेश कुमार और ननद प्रेम देवी के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर बजरंग धोरा के पास स्थित घर से मुक्ता प्रसाद कॉलोनी बाईपास रोड स्थित ओम मोटर्स की ओर जा रही थी।
ट्रैफिक पॉइंट से निकलने के कुछ आगे 8-9 लोग खड़े थे। परिवादिया के अनुसार, इन लोगों ने उन्हें घेरकर मोटरसाइकिल रुकवाई और कथित तौर पर लूटपाट की। आरोप है कि महिला के गले से सोने की ठुसी, दो सोने के मांदलिये और एक सोने का फूल खींच लिया गया। इसके अलावा पर्स में रखे 50 हजार रुपए भी ले लिए गए।
भागने पर लोडर से किया पीछा
रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद तीनों किसी तरह मोटरसाइकिल से वहां से भागे। आरोप है कि आरोपियों ने लोडर से उनका पीछा किया। वे अपने रिश्तेदार भटूराम के घर के पास पहुंचे और किसी तरह अंदर चले गए, लेकिन उनकी ननद प्रेम देवी बाहर रह गई।
आरोप है कि डूंगर, मोती, कैलाश, देनाराम और अन्य लोगों ने प्रेम देवी को जान से मारने के उद्देश्य से उसके ऊपर लोडर चढ़ा दिया। इस दौरान वहां खड़ी मोटरसाइकिलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लोडर की चपेट में आने से प्रेम देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन्हें एम्बुलेंस से पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
दो आरोपियों के खिलाफ पेश हुआ था चालान
रिपोर्ट के आधार पर बीछवाल थाने में एफआईआर संख्या 269/2022 धारा 302, 382 और 143 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने डूंगरराम और कैलाश के खिलाफ धारा 302, 427, 323, 341 और 34 भादंसं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
डूंगरराम को उम्रकैद, कैलाश को एक साल की सजा
मामला अपर सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोर दंड देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने डूंगरराम पुत्र दानाराम निवासी ढाकोरिया, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर, हाल प्रकाश नगर, रानी सती धर्मकांटा के पीछे, पुगल रोड, बीछवाल को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं कैलाश पुत्र फकीराराम निवासी ढींगसरा, पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर, हाल प्रकाश नगर, रानी सती धर्मकांटा के पीछे, पुगल रोड, बीछवाल को एक साल की सजा सुनाई गई।
अदालत के फैसले के बाद दोषी डूंगरराम को जिला कारागार बीकानेर भेज दिया गया।






