Bikaner News: 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस सस्पेंड, जानिए किन-किन पर गिरी गाज

13 Jul 2026 BIKANER
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Bikaner News: जांच में अनियमितताएं मिलने पर 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित

बीकानेर. औषधि विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर सात मेडिकल स्टोरों के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत द्वारा की गई है।

इन मेडिकल स्टोरों पर हुई कार्रवाई

  • गुरुकृपा मेडिकल स्टोर, खारा इंडस्ट्रियल एरिया – 23 जुलाई से 27 जुलाई तक (5 दिन)
  • एम्स क्योर फार्मेसी, खारा – 23 जुलाई से 1 अगस्त तक (10 दिन)
  • भगवती मेडिकल स्टोर, करणी इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर – 23 जुलाई से 1 अगस्त तक (10 दिन)
  • आलिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर, घड़सीसर – 23 जुलाई से 27 जुलाई तक (5 दिन)
  • बालाजी मेडिकल एजेंसी, मुक्ताप्रसाद कॉलोनी – 23 जुलाई से 27 जुलाई तक (5 दिन)
  • डूडी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, खोड़ाला गांव (लूणकरणसर) – 23 जुलाई से 11 अगस्त तक (20 दिन)
  • बीकाणा मेडिकोज एंड जनरल स्टोर, पूगल रोड, बीकानेर – 23 जुलाई से 29 जुलाई तक (7 दिन)

जांच में मिली थीं अनियमितताएं

सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि विभागीय निरीक्षण के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोरों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्धारित अवधि के लिए इनके अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं।

नियमों की पालना के निर्देश

औषधि विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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