सड़क हादसे में मौत, परिवार को 15.73 लाख रुपए मुआवजा
बीकानेर. मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले राजपाल जाट के आश्रितों को 15,73,924 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। ब्याज क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक देय होगा।
मृतक पक्ष के अधिवक्ता हेमंत सिंह चौहान ने बताया कि 19 फरवरी 2021 को राजपाल अपने साथियों के साथ कार से बीकानेर आ रहे थे। सुबह मलकीसर गांव के पास सामने से आ रही हरियाणा रोडवेज बस ने कथित रूप से तेज गति और लापरवाही से कार को टक्कर मार दी। हादसे में सभी कार सवार घायल हुए, जबकि गंभीर रूप से घायल राजपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान अधिकरण ने दुर्घटना के लिए बस चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना और मृतक के आश्रितों के पक्ष में 15.73 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।
मृतक के परिवार की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता हेमंत सिंह चौहान ने की।




