मारपीट मामले में छह दोषियों को सजा, एक को 5 साल और पांच को 3-3 साल की जेल

17 Sep 2026 BIKANER
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मारपीट मामले में छह दोषियों को सजा, एक को 5 साल और पांच को 3-3 साल की जेल

बीकानेर। मारपीट के करीब तीन साल पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांचीलाल को 5 साल के कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि पांच अन्य दोषियों को 3-3 साल के कारावास और 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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2023 में रास्ता रोककर हमला करने का आरोप

मामला 22 दिसंबर 2023 का है। खारिया मल्लीनाथ निवासी महेन्द्र कुमार अपने भाई रामदयाल के साथ पिकअप में सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान सुथारों की प्याऊ के पास कुछ लोगों ने वाहनों से उनका रास्ता रोक लिया। आरोप था कि इसके बाद रामदयाल पर लाठी और सरियों से हमला किया गया। इस दौरान उस पर वाहन चढ़ाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया था।

घटना के संबंध में हदां पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

छह आरोपियों को दोषी माना

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छह आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने पांचीलाल को 5 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं राजाराम, जगदीशप्रसाद, रामेश्वरलाल, रामदयाल और मदनलाल को 3-3 वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

सरकार की ओर से एपीपी ने की पैरवी

मामले में राज्य सरकार की ओर से एपीपी राधेश्याम सेवग ने पैरवी की। कोर्ट के फैसले के बाद 2023 में दर्ज इस मारपीट मामले का न्यायिक रूप से निस्तारण हो गया।

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