नाइजीरियन ड्रग्स सिंडीकेट से जुड़े दो तस्करों को 10-10 साल की सजा
बीकानेर। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण) बीकानेर ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रमोद बंसल (आरजेएस) ने दोनों आरोपियों पर 3.10-3.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2.1 किलो कोकीन पकड़ी गई थी
मामले की शुरुआत राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की जोनल इकाई बेंगलुरु की कार्रवाई से हुई थी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इथियोपिया के आदिस अबाबा से फ्लाइट संख्या ET-690 से पहुंचे आनंद नटराजन को 2.1 किलोग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया था।
पूछताछ में आनंद ने बताया कि उसने यह खेप तमिलनाडु निवासी दिनेश शनमुगनाथन के निर्देश पर मंगवाई थी। इसके बाद डीआरआई को जानकारी मिली कि दिनेश बीकानेर के रानीबाजार स्थित होटल बाबू पैलेस में ठहरा हुआ है।
बीकानेर के होटल से पकड़ा गया आरोपी
डीआरआई टीम ने दिनेश को होटल से पकड़ा। पूछताछ में उसके द्वारा कथित रूप से बताया गया कि तस्करी की यह खेप मुंबई निवासी कुमार सी स्वामी के कहने पर लाई गई थी। कुमार बीकानेर के कांता खतूरिया स्ट्रीट स्थित होटल मरुधर पैलेस के कमरा नंबर 401 में ठहरा हुआ था।
16 अक्टूबर 2023 की शाम डीआरआई जयपुर क्षेत्रीय इकाई और सीमा शुल्क विभाग बीकानेर की संयुक्त टीम ने होटल मरुधर पैलेस में कार्रवाई कर कुमार सी स्वामी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके हैंडबैग से 15 प्लास्टिक पाउच मिले, जिनमें 14.87 ग्राम शुद्ध कोकीन और 0.80 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद हुई।
नाइजीरियन तस्कर से खेप मिलने का खुलासा
जांच के दौरान सामने आया कि दिनेश दिल्ली में एक नाइजीरियन तस्कर से प्रतिबंधित खेप लेकर उसी दिन बीकानेर पहुंचा था और कथित तौर पर कुमार को खेप सौंपने आया था। मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा
मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने मुंबई निवासी कुमार सी स्वामी और तमिलनाडु निवासी दिनेश शनमुगनाथन को दोषी माना। दोनों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 3.10-3.10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड जमा नहीं कराने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित करने का आदेश भी दिया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को केंद्रीय कारागृह बीकानेर भेजने के लिए सजा वारंट जारी किए गए।






