बीकानेर में इन इलाकों में नहीं खुलेंगी पटाखों की दुकानें, 8 अक्टूबर तक आवेदन

02 Oct 2026 BIKANER
Advertisement

बीकानेर। दीपावली के मद्देनजर बीकानेर शहर में अस्थाई पटाखों की दुकानों को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शहर के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इनमें कोटगेट, केईएम रोड, फड़ बाजार सहित कई प्रमुख इलाके शामिल हैं।

Advertisement

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से शहरी क्षेत्र में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अस्थाई बिक्री के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन-पत्र ए-5 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 8 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

इन इलाकों में नहीं मिलेगा पटाखा दुकान का लाइसेंस

एडीएम सिटी श्रीमती रीना छींपा के अनुसार बीकानेर शहरी क्षेत्र में पुलिस थाना नया शहर, कोतवाली, कोटगेट, सदर, गंगाशहर, जेएनवीसी, बीछवाल और मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्रों के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों एवं संकरी गलियों में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

  • स्टेशन रोड
  • केईएम रोड
  • कोटगेट
  • फड़ बाजार
  • सट्टा बाजार
  • तोलियासर भैरूजी की गली
  • बड़ा बाजार
  • बांद्रा का चौक

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़भाड़ वाले और संकरे इलाकों में अस्थाई पटाखा बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य स्थानों पर भी लाइसेंस संबंधित विभागों से स्थल सत्यापन और जांच के बाद ही नियमानुसार जारी किए जाएंगे।

इस बार अस्थाई दुकानों के लिए केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के तहत दी जाएगी।

Advertisement
Share: