बीकानेर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का निर्धारित स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने पेट्रोल-डीजल विक्रेताओं को चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक यह स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं।
1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल रखना होगा
जारी आदेश के अनुसार पंचायती राज आम चुनाव के दौरान व्यवस्थार्थ उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों को मांग एवं आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल, डीजल और ऑयल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले के पेट्रोल पंपों पर 1000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना होगा।
आचार संहिता समाप्त होने तक रहेगा आरक्षित स्टॉक
जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार यह आरक्षित स्टॉक पंचायती राज आम चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने तक सुरक्षित रखना होगा। इससे चुनावी व्यवस्थाओं में लगे वाहनों के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।






