बीकानेर में जांच के दौरान 3 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित, नवंबर में तय अवधि तक नहीं कर सकेंगे संचालन
बीकानेर। जिले में मेडिकल स्टोर्स की जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित किए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने यह जानकारी दी। कार्रवाई के तहत एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन और दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5-5 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं।
पलाना के मेडिकल स्टोर पर 10 दिन की कार्रवाई
विभाग के अनुसार, पलाना स्थित चौधरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 12 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
दो अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 5 दिन निलंबित
करणी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बीकाजी मेडिकोज और छतरगढ़ बस स्टैंड स्थित भावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 12 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक पांच दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
औषधि विभाग की ओर से यह कार्रवाई जांच के दौरान मिली अनियमितताओं के आधार पर की गई है।
Aapni Awaj | बीकानेर






