बीकानेर में दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द, नशे की दवाओं के कारोबार में मिली गंभीर अनियमितता

17 Sep 2026 BIKANER
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बीकानेर में दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द, नशे की दवाओं के कारोबार में मिली गंभीर अनियमितता

बीकानेर। औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर शहर के दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। विभाग की जांच में नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं के क्रय-विक्रय और भंडारण में लापरवाही व अनियमितताएं सामने आई थीं।

सहायक औषधि नियंत्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि जांच के दौरान मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए दोनों मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।

इन दो मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई

  • चन्द्रा मेडिकल स्टोर — के.ई.एम. रोड स्थित डागा बिल्डिंग के पास।
  • श्री श्याम मेडिकल एजेंसी — पूगल रोड, बंगलानगर।

विभाग के अनुसार दोनों प्रतिष्ठानों पर नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं के क्रय-विक्रय और भंडारण में घोर लापरवाही एवं अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद अनुज्ञापन प्राधिकारी ने दोनों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए।

औषधि नियंत्रण विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स में प्रतिबंधित एवं नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री और भंडारण को लेकर निगरानी सख्त होने के संकेत हैं।

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