दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव: अब 1 मिलीग्राम या उससे कम अंतराल वाले कांटे अनिवार्य
राजस्थान: दिवाली के त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग सोना-चांदी खरीदते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को सही तौल मिले और किसी प्रकार की गड़बड़ी से आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने विधिक मापविज्ञान नियमों में संशोधन किया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं।
सोना-चांदी की तौल के लिए विशेष श्रेणी के कांटे अनिवार्य
संशोधित नियमों के अनुसार, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में Class I (विशेष सटीकता) या Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के कांटों का उपयोग अनिवार्य होगा। इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए।
सरल शब्दों में, अब सर्राफा कारोबारियों को बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए निर्धारित मानकों वाले ऐसे कांटों का उपयोग करना होगा, जो कम मात्रा में भी सटीक वजन सुनिश्चित कर सकें।
स्वर्णकारों और सर्राफा व्यापारियों के लिए जरूरी निर्देश
उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों और बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके तहत:
- निर्धारित श्रेणी के कांटे: सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए Class I या Class II श्रेणी के कांटों का ही उपयोग करें।
- सटीकता का ध्यान: कांटे का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए।
- वैध प्रमाण-पत्र: व्यापार में इस्तेमाल होने वाले कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाएं और प्रमाण-पत्र वैध रखें।
- नियमों के अनुरूप व्यवस्था: वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा कांटा निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो नियमों के अनुरूप कांटे की व्यवस्था करें।
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर जोर
उपभोक्ता मामले मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। विभाग ने संबंधित व्यापारियों से नए प्रावधानों का पालन करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को भुगतान के अनुरूप बहुमूल्य धातु की सही मात्रा मिल सके।
गड़बड़ी होने पर 14435 पर करें शिकायत
विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि दिवाली पर सोना-चांदी खरीदते समय तौल पर ध्यान दें। यदि तौल में किसी प्रकार की अनियमितता दिखाई दे तो राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
Aapni Awaj | राजस्थान समाचार






