प्रदूषण नियंत्रण मंडल की विशेष छूट योजना, 31 दिसंबर तक आवेदन पर बैक पीरियड फीस से राहत
राजस्थान। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को सम्मति प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए विशेष छूट योजना लागू की है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करने वाले पात्र उद्योगों को पिछली अवधि का संचालन सम्मति शुल्क (बैक पीरियड फीस) जमा कराने से छूट प्रदान की जाएगी।
बिना सम्मति संचालित इकाइयों को मिलेगा अवसर
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि योजना का उद्देश्य ऐसे उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को मंडल की सम्मति प्रक्रिया में शामिल करना है, जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापना सम्मति (कंसेंट टू एस्टेब्लिश) और संचालन सम्मति (कंसेंट टू ऑपरेट) प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से उद्योगों को नियमानुसार सम्मति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रक्रिया में लाने और पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
औद्योगिक संगठनों से प्रचार-प्रसार की अपील
क्षेत्रीय अधिकारी ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों और औद्योगिक इकाइयों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की है। उन्होंने पात्र उद्योगों, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने को कहा, ताकि अधिकाधिक इकाइयां योजना का लाभ उठा सकें और मंडल की सम्मति प्रक्रिया के दायरे में आ सकें।
योजना की प्रमुख बात: 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन करने वाले पात्र उद्योगों को पिछली अवधि का संचालन सम्मति शुल्क जमा कराने से छूट मिलेगी।






