पंचायतीराज चुनाव में प्रचार और खर्च की सीमा तय, रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर पर रोक

28 Sep 2026 BIKANER
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पंचायतीराज चुनाव में प्रचार और खर्च की सीमा तय, रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर पर रोक

न्यूज। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के प्रचार और चुनावी खर्च से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के तहत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है। प्रचार के दौरान वाहनों के इस्तेमाल, लाउडस्पीकर और पोस्टर-बैनर को लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं।

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किस पद के लिए कितनी खर्च सीमा?

राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। पंचायत समिति सदस्य के लिए खर्च की सीमा 1.50 लाख रुपये, जबकि सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

प्रचार के लिए वाहनों की भी सीमा तय

चुनावी प्रचार के दौरान वाहनों के इस्तेमाल पर भी सीमा निर्धारित की गई है। जिला परिषद सदस्य पद का प्रत्याशी अधिकतम 3 वाहन, पंचायत समिति सदस्य का प्रत्याशी 2 वाहन और सरपंच पद का उम्मीदवार केवल 1 वाहन प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकेगा।

चुनावी रैलियों और प्रचार कार्यक्रमों में बस, ट्रक, मिनी बस तथा पशु-चालित वाहनों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसका उद्देश्य प्रचार के दौरान अनावश्यक भीड़ और वाहनों के काफिले पर नियंत्रण रखना है।

रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर पर रोक

प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी समय सीमा तय की गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या किसी अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा अस्पताल, विद्यालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में भी लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशियों को प्रचार कार्यक्रम इसी समय सीमा और निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए करने होंगे।

बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाने पर कार्रवाई

सार्वजनिक स्थानों या निजी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने से पहले संबंधित स्थानीय प्रशासन अथवा संपत्ति मालिक से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर कार्रवाई की जा सकती है।

मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने या उसका वितरण करने पर रोक रहेगी।

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और अयोग्यता का प्रावधान

निर्धारित चुनावी नियमों का उल्लंघन करने, बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने या प्रतिबंधित समय में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में 2 हजार रुपये तक जुर्माना और नियमों के अनुसार 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य किए जाने का प्रावधान बताया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित नियमों और खर्च सीमा का पालन करने को कहा है।

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