राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 का बिगुल! सरकार ने जारी की बड़ी अधिसूचना, आरक्षण प्रक्रिया शुरू

25 Jul 2026 STATE
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बीकानेर। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा ग्राम पंचायतों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधान पदों का श्रेणीवार निर्धारण और आवंटन करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

इसी प्रकार सभी उपखंड अधिकारियों (एसडीओ) को उनके क्षेत्राधिकार की ग्राम पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) एवं सरपंच पदों के आरक्षण का निर्धारण तथा श्रेणीवार आवंटन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

यह अधिसूचना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 एवं 16 तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5, 6, 7, 8 और 9 के तहत जारी की गई है।

सरकारी आदेश के बाद माना जा रहा है कि प्रदेशभर में पंचायत चुनाव-2026 की प्रशासनिक तैयारियां अब और तेज होंगी। जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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